भारतीय सीमा शुल्क राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल 2.0

5 August 2025 |

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संचार दिशानिर्देश

सभी निर्यातकों/आयातकों, कस्टम हाउस एजेंटों/एयरलाइंस/शिपिंग एजेंटों और व्यापार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारतीय कस्टम ईडीआई गेटवे पर दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा पर ध्यान दें, जिसे इसके बाद आइसगेट कहा जाएगा। सेवा केंद्र के माध्यम से दस्तावेज जमा करने और फ्लॉपी जमा करने की सुविधा, हालांकि, वर्तमान में व्यापार के सदस्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, आईजीएम, सीजीएम और ईजीएम दाखिल करने के लिए, इसमें शामिल प्रक्रिया इस प्रकार हैं

  1. तैयारी

    आरईएस पैकेज राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा  http://ices.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है

    आरईएस पैकेज का संचालन यानी बी/ई एंड एस/बी के निर्माण की प्रक्रिया वही होगी जो पहले आईसगेट पर दाखिल करने के लिए थी। हालाँकि, ICEGATE के मामले में दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया अलग है।

    व्यापार के सदस्य जो एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए आरईएस पैकेज का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आईसीईजीएटीई पर दाखिल करने के लिए शिपिंग बिल/बिल ऑफ एंट्री के निर्माण के लिए अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहते हैं, वे संदेश कार्यान्वयन दिशानिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं जो  www.icegate.gov.in पर उपलब्ध है।

    व्यापारिक साझेदारों को मैसेजिंग दिशानिर्देशों के आधार पर अपने स्वयं के संदेश उत्पन्न करने होते हैं। इन दिशानिर्देशों को से डाउनलोड किया जा सकता है

    http://www.icegate.gov.in >>> दिशानिर्देश >>> संदेश कार्यान्वयन दिशानिर्देश >>>. . ये दिशानिर्देश ट्रेडिंग पार्टनर को संदेश संरचना, सत्यापन नियम और निर्देशिका जानकारी के बारे में सलाह देते हैं

    यहां संदेश प्रारूप वही होना चाहिए जो संदेश कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में समझाया गया है। दिशानिर्देशों में प्रत्येक प्रकार के दस्तावेज़ के कुछ नमूना संदेश भी दिए गए हैं।

    जेनरेट की गई फाइल को संबंधित कस्टम हाउस को मेल किया जाना है।

    • आरईएस उपयोगकर्ताओं के लिए:
    • गैर आरईएस उपयोगकर्ताओं के लिए
  2. ट्रांसमिशन प्रक्रिया

    कस्टम हाउस को इलेक्ट्रॉनिक संदेश और संबंधित संदेश सबमिट करने के लिए ट्रांसमिशन प्रक्रिया अनुबंध ए में सूचीबद्ध है। जेएसओएन को अनुलग्नक ए में उल्लिखित एसएमटीपी विकल्प का उपयोग करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सदस्यों के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं। ICEGATE का उपयोग करके संबंधित कस्टम हाउस में दस्तावेज़ जमा करने के लिए ट्रेड व्यापारिक भागीदार अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं।

  3. डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना (वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं होगी)।
    • प्रचालन के वर्तमान चरण में, डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, आगे चलकर डीजी सिस्टम अपने व्यापार भागीदारों के साथ संदेशों में डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने का इरादा रखता है।

  4. पंजीकरण
    • ICEGATE के माध्यम से लेनदेन करने के इच्छुक व्यापार के सदस्यों को पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ICEGATE पंजीकरण ट्रेडिंग विशेषज्ञ के रजिस्टर विकल्प का उपयोग करके और अनुलग्नक बी में ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्राप्त किया जा सकता है।

    • ICEGATE सदस्य पंजीकरण
      सीएचए/आयातक/निर्यातक को अनुलग्नक बी में संलग्न सदस्यता फॉर्म को ऑनलाइन भरना आवश्यक है।
       
  5. लेनदेन
    • एक बार पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, ट्रेड के सदस्य 24X7 आधार पर गेटवे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज दाखिल करने और प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। संचालन के वर्तमान चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क संरचना, विवरण और लेनदेन शुल्क के संग्रह की विधि के बारे में उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

  6. मदद मांगना
    • हेल्पडेस्क को ICEGATE द्वारा 24X7 आधार पर उपलब्ध कराया गया है। जहां भी संभव हो कस्टम हाउस में हेल्पडेस्क भी हो सकता है।
      उपयोगकर्ता किसी भी कठिनाई के मामले में निम्नलिखित टोल फ्री नंबर या ई-मेल पते पर संपर्क कर सकते हैं।

      संपर्क करें
      1800-3010-1000
      ई-मेल आईडी: icegatehelpdesk@icegate.gov.in

अनुलग्नक ए

ट्रांसमिशन प्रक्रिया

  1. एसएमटीपी विकल्प का उपयोग करना विवरण देखें

  2. फ़ाइल अपलोड विकल्प का उपयोग करके विवरण देखें

अनुलग्नक बी

सदस्यता फॉर्म
सदस्यता प्रपत्र पृष्ठ नीचे प्रदर्शित है: दिखाएँ