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6 October 2025 |

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कोविड 19 के दौरान व्यापार सम्बन्धी उपलभ्ध की जा रही सुविधाएं

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए CBIC ने विभिन्न व्यापार सुविधा उपाय किए हैं। कोविड 19 एडवाइजरी के तहत जारी सभी परिपत्र और अधिसूचनाएं (यथा संशोधित) नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्रमांकविषयउपाय किए गएडाउनलोड लिंक
1ववेंटिलेटर, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कोविड 19 टेस्टिंग किट और इन के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री (इनपुट) के आयात पर सीमा शुल्क में छूट।वेंटिलेटर, फेस मास्क और सर्जिकल मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कोविड -19 परीक्षण किट, और इन वस्तुओं के निर्माण के लिए इनपुट – को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।अधिसूचना सं. 20/2020-सीमा शुल्क,dt. 09-04-2020
2सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143AA के तहत लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय।माल की निकासी के लिए बांड के एवज में उपक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति देना।परिपत्र सं. 17/2020-सीमा शुल्क dt.03-04-2020
3भारत के व्यापार समझौतों के तहत ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन (COO) के बिना माल की निकासी।हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन प्रस्तुत किए बिना, प्रेफेरेंटिअल ट्रीटमेंट के तहत माल निकासी की प्रोविजनल मंजूरी।परिपत्र सं. 18/2020-सीमा शुल्क dt.11-04-2020
4पेपरलेस कस्टम्स - पीडीएफ आधारित गेट-पास का इलेक्ट्रॉनिक संचार और कस्टम ब्रोकर्स / आयातकों को बिल ऑफ एंट्री (Bill of Entry) की ओओसी (OOC) कॉपी।आयातकों / कस्टम ब्रोकर को PDF आधारित बिल ऑफ एंट्री के आउट ऑफ चार्ज और गेट-पास के इलेक्ट्रॉनिक संचार को सक्षम करना।परिपत्र सं. 19/2020-सीमा शुल्क dt.13-04-2020
5रिफंड और ड्रॉबैक के निस्तारण के लिए विशेष अभियान ।व्यावसायिक संस्थाओं, विशेष रूप से एमएसएमई को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सभी लंबित कस्टम रिफंड और ड्राबैक क्लेम को शीघ्रता से निस्तारण करने के लिए अभियानअनुदेश सं. 03/2020-सीमा शुल्क; dt 09-04-2020