भारतीय सीमा शुल्क राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल 2.0

19 July 2025 |

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A. आरईएस (RES) उपयोगकर्ताओं के लिए:

कृपया ध्यान दें कि आईसीईएस1.5 (ICES 1.5) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा निर्यातकों और कस्टम हाउस एजेंटों को उपलब्ध कराये गए आरईएस पैकेज को, , पहले ही संशोधित किया जा चुका है। आरईएस उपयोगकर्ता जिन्होंने अभी तक संशोधित संस्करण इनस्टॉल नहीं किया है, वे इसे सप्लायर या एनआईसी से प्राप्त कर सकते हैं।

आरईएस पैकेज के अंतर्गत बी/ई (BE) एवं एस/बी (SB) के निर्माण की प्रक्रिया वही होगी जो ICEGATE पर पहले उपलब्ध थी । हालाँकि, आईसगेट के मामले में दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया अलग है।

व्यापार के सदस्य जो एनआईसी द्वारा प्रदत्त आरईएस पैकेज का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, और आईसगेट पर शिपिंग बिल/बिल ऑफ एंट्री (Shippping Bill/ Bill of Entry) के फाइलिंग के लिए अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहते हैं, वे संदेश कार्यान्वयन दिशानिर्देशों (MIG) का सन्दर्भ ले सकते हैं जो  www.icegate.gov.in पर उपलब्ध है।

B. गैर-आरईएस उपयोगकर्ताओं के लिए:

व्यापारिक साझेदारों को मैसेजिंग दिशानिर्देशों के आधार पर अपने स्वयं के संदेश उत्पन्न करने होते हैं। इन दिशानिर्देशों को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है

https://www.icegate.gov.in >>> दिशानिर्देश >>> इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग >>> संदेश कार्यान्वयन दिशानिर्देश >>> ये दिशानिर्देश ट्रेडिंग पार्टनर को संदेश संरचना, सत्यापन नियम और निर्देशिका जानकारी के बारे में सलाह देते हैं

संदेश प्रारूप वही होना चाहिए जो संदेश कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में समझाया गया है। दिशानिर्देशों में विभिन्न दस्तावेज़ों के कुछ नमूने संदेश भी दिए गए हैं।

निर्मित फाइल को संबंधित कस्टम हाउस को मेल किया जाना है।